Haryana Yojana: हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में राशि बढ़ा दी है. अब पात्र गरीब परिवारों को बेटी की शादी पर अधिक आर्थिक मदद मिलेगी.
बेटियों की शादी पर बड़ी राहत हरियाणा सरकार ने बढ़ाई सहायता राशि Haryana Yojana
हरियाणा सरकार लगातार कमजोर और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के लिए नई योजनाएं लागू कर रही है. इसी कड़ी में बेटियों की शादी के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी की गई है. मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत सरकार का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों की बेटियों को सहयोग देना है.
सहायता राशि में हुई बढ़ोतरी
चंडीगढ़ में उपायुक्त प्रीति ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पिछड़ा वर्ग परिवारों को अब 51 हजार रुपए की सहायता राशि मिलेगी. पहले यह राशि 41 हजार रुपए थी. इस फैसले से 1.80 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले हजारों पात्र परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा.
अनुसूचित जाति और अन्य पात्र वर्गों को क्या मिलेगा
उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के परिवारों को पहले की तरह 71 हजार रुपए की सहायता राशि विवाह के अवसर पर दी जाती है.
विधवा, तलाकशुदा, अनाथ और बेसहारा महिलाओं के पुनर्विवाह पर 51 हजार रुपए का लाभ मिलता है.
यदि नवविवाहित दंपती दिव्यांग है, तो उन्हें भी 51 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
योजना का लाभ पाने के लिए विवाह के छह महीने के भीतर विवाह का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है.
कैसे करें आवेदन प्रक्रिया बेहद आसान
योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति किसी भी CSC सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया है ताकि हर योग्य परिवार आसानी से लाभ उठा सके.
आवेदक shadi.edisha.gov.in पोर्टल पर भी मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.













