Rotavator Subsidy Scheme, Subsidy up to Rs 50,400 on rotavator, farming will become easier: राजस्थान सरकार ने किसानों को खेती में आधुनिकता और सुविधा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। ‘कृषि यंत्रीकरण अनुदान योजना’ के तहत अब रोटावेटर जैसे महत्वपूर्ण कृषि यंत्रों की खरीद पर 50% तक सब्सिडी मिलेगी, जिसकी अधिकतम राशि 50,400 रुपये तक हो सकती है।
यह योजना विशेष रूप से छोटे, सीमांत, और महिला किसानों के लिए वरदान साबित होगी। आइए जानते हैं इस योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, और लाभ के बारे में।
कृषि यंत्रीकरण अनुदान योजना का मकसद Rotavator Subsidy Scheme
राजस्थान सरकार की यह योजना किसानों को आधुनिक खेती की ओर प्रेरित करने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए शुरू की गई है। रोटावेटर जैसे यंत्र खेतों को जल्दी और कुशलता से तैयार करने में मदद करते हैं, जिससे समय और श्रम की बचत होती है।
इस योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु, सीमांत, और महिला किसानों को रोटावेटर की कीमत पर 50% तक सब्सिडी दी जाएगी, जबकि सामान्य श्रेणी के किसानों को 40% तक अनुदान मिलेगा। यह अनुदान 20 से 35 BHP या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर या पावर टिलर के आधार पर तय होता है।
सब्सिडी की राशि और लाभ
रोटावेटर खरीदने वाले किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। SC/ST, लघु, सीमांत, और महिला किसानों के लिए 42,000 से 50,400 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी, जो यंत्र की कुल कीमत का 50% है।
सामान्य श्रेणी के किसानों को 34,000 से 40,300 रुपये तक का अनुदान मिलेगा। यह योजना न केवल खेती को आसान बनाएगी, बल्कि किसानों की लागत भी कम करेगी। सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा किसान आधुनिक यंत्रों का उपयोग करें और उत्पादकता बढ़ाएं।
पात्रता के मानदंड
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। किसान के नाम पर स्वामित्व वाली कृषि भूमि होनी चाहिए। अगर परिवार संयुक्त है, तो आवेदक का नाम भूमि रिकॉर्ड में होना जरूरी है।
ट्रैक्टर चालित रोटावेटर के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम पर होना चाहिए। इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों में उसी यंत्र पर अनुदान नहीं लिया होना चाहिए। एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम तीन अलग-अलग यंत्रों पर ही सब्सिडी मिल सकती है।
आवेदन की आसान प्रक्रिया
कृषि यंत्रीकरण अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं।
सबसे पहले ‘Register’ विकल्प चुनकर SSO ID बनानी होगी, जिसमें जन आधार या Google के जरिए OTP सत्यापन करना होगा। लॉगिन करने के बाद ‘RAJ-KISAN’ सेक्शन में ‘Application Entry Request’ चुनें, जन आधार या भामाशाह ID से डिटेल्स भरें, और योजना का चयन करें। आधार प्रमाणीकरण के बाद पेंशन, बैंक, और विकलांगता जैसे विवरण दर्ज करें। जरूरी दस्तावेज अपलोड कर आवेदन सबमिट करें।
जरूरी दस्तावेज
आवेदन के लिए आधार कार्ड या जन आधार कार्ड, SC/ST के लिए जाति प्रमाण पत्र, ट्रैक्टर चालित यंत्र के लिए ट्रैक्टर की RC, बैंक पासबुक की कॉपी, और जमीन के दस्तावेज अनिवार्य हैं। ये दस्तावेज सुनिश्चित करते हैं कि अनुदान सही व्यक्ति तक पहुंचे।
अनुदान प्राप्ति की प्रक्रिया
आवेदन के बाद कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के दौरान यंत्र की खरीद रसीद दिखानी होगी। सत्यापन पूरा होने पर अनुदान की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी जाएगी। यह प्रक्रिया पारदर्शी और तेज है, जिससे किसानों को जल्द लाभ मिल सके।
किसानों के लिए नई उम्मीद
यह योजना राजस्थान के किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है। रोटावेटर पर मिलने वाली सब्सिडी न केवल खेती को आसान बनाएगी, बल्कि छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त भी करेगी।
विशेष रूप से महिला और SC/ST किसानों के लिए यह योजना समावेशी विकास की दिशा में बड़ा कदम है। किसानों से अपेक्षा है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और आधुनिक खेती की ओर कदम बढ़ाएं।












