SMAM Scheme tractor subsidy woman: केंद्र सरकार ने महिलाओं को खेती में सशक्त बनाने के लिए SMAM (कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन) योजना के तहत शानदार सुविधा दी है। अब महिला किसान 4.5 लाख रुपये का ट्रैक्टर सिर्फ 2.25 लाख रुपये में खरीद सकती हैं, क्योंकि सरकार 50% सब्सिडी दे रही है।
यह योजना छोटे और सीमांत किसानों, खासकर महिलाओं, के लिए खेती को आसान और आधुनिक बनाने का बड़ा मौका है। 2025 के लिए इस योजना का बजट 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा है। अगर आप भी इसका फायदा उठाना चाहती हैं, तो यह खबर आपके लिए है।
SMAM योजना क्या है? SMAM Scheme
SMAM योजना की शुरुआत 2014-15 में केंद्र सरकार ने की थी। इसका मकसद खेती को आधुनिक मशीनों से जोड़कर किसानों की मेहनत कम करना है। इस योजना के तहत ट्रैक्टर, पावर टिलर, सीड ड्रिल, हैरो, रीपर जैसे कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दी जाती है। खास बात यह है कि छोटे, सीमांत और महिला किसानों को विशेष लाभ मिलता है।
केंद्र सरकार इस योजना में 90% फंड देती है, जबकि 10% राज्य सरकारें देती हैं। 2025 में इस योजना का बजट 1000 करोड़ रुपये से अधिक है।
महिलाओं को खास छूट
SMAM योजना में महिला किसानों को पुरुष किसानों से ज्यादा सब्सिडी मिलती है। सामान्य किसानों को मशीन की लागत पर 40% सब्सिडी (अधिकतम 2 लाख रुपये) मिलती है,
जबकि महिला किसान, SC/ST और छोटे-सीमांत किसानों को 50% सब्सिडी (अधिकतम 2.5 लाख रुपये) दी जाती है। यानी महिलाएं ट्रैक्टर और अन्य मशीनें सस्ते दामों पर खरीद सकती हैं।
4.5 लाख का ट्रैक्टर आधे दाम पर
मान लीजिए एक महिला किसान 4.5 लाख रुपये का ट्रैक्टर खरीदना चाहती है। SMAM योजना के तहत 50% सब्सिडी के बाद उसे सिर्फ 2.25 लाख रुपये देने होंगे।
सरकार बाकी 2.25 लाख रुपये की सब्सिडी देगी। वहीं, सामान्य किसान को 40% सब्सिडी (1.8 लाख रुपये) मिलेगी, यानी उन्हें 2.7 लाख रुपये देने होंगे। इस तरह महिला किसानों को 45,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है।
जरूरी दस्तावेज
SMAM योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ दस्तावेज चाहिए:
आधार कार्ड
बैंक पासबुक की कॉपी
जमीन का रिकॉर्ड (खसरा/खतौनी)
पासपोर्ट साइज फोटो
आय और जाति प्रमाण पत्र (जरूरत होने पर)
महिला किसान होने का प्रमाण (राशन कार्ड या किसान पंजीकरण)
आवेदन कैसे करें?
महिला किसान SMAM योजना का लाभ ऑनलाइन ले सकती हैं। इसके लिए:
आधिकारिक पोर्टल https://agrimachinery.nic.in या https://myscheme.gov.in पर जाएं।
आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें।
आवेदन फॉर्म में ट्रैक्टर या अन्य मशीन चुनें।
जरूरी दस्तावेज जैसे जमीन का रिकॉर्ड, बैंक पासबुक और पहचान पत्र अपलोड करें।
राज्य का कृषि विभाग दस्तावेजों का सत्यापन करेगा।
आवेदन स्वीकृत होने पर सब्सिडी की राशि डीबीटी के जरिए आपके बैंक खाते में आएगी।











