Compensatory Off: Haryana employees get big relief: प्रतिपूरक अवकाश (Compensatory Off) की नई व्यवस्था ने हरियाणा के ग्रुप-C और ग्रुप-D सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लाई है। हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Nayab Saini) की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में इस महत्वपूर्ण फैसले को मंजूरी दी है।
हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 (Haryana Civil Services Leave Rules) में संशोधन के बाद अब कर्मचारियों को सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) पर ड्यूटी करने के बदले अतिरिक्त छुट्टी मिलेगी। यह कदम कर्मचारी कल्याण (Employee Welfare) की दिशा में एक बड़ा कदम है। आइए, इस फैसले की पूरी जानकारी समझते हैं।
नया नियम, नई राहत Compensatory Off
हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने ग्रुप-C और ग्रुप-D कर्मचारियों (Group C and D Employees) के लिए प्रतिपूरक अवकाश (Compensatory Off) का नया नियम लागू किया है। हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 (Haryana Civil Services Leave Rules) में नया नियम 77A जोड़ा गया है। इसके तहत, यदि कोई कर्मचारी सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) पर सरकारी ड्यूटी (Government Duty) करता है, तो वह प्रतिपूरक अवकाश का हकदार होगा।
यह अवकाश ड्यूटी की तारीख से एक महीने के भीतर लेना होगा। यदि कर्मचारी समय पर छुट्टी नहीं ले पाता, तो यह सुविधा स्वतः समाप्त हो जाएगी। यह नियम कर्मचारियों को उनके अतिरिक्त काम का उचित लाभ देगा।
अवकाश के नियम और शर्तें
प्रतिपूरक अवकाश (Compensatory Off) को अन्य छुट्टियों, जैसे स्टेशन अवकाश (Station Leave), के साथ जोड़ा जा सकता है। हालांकि, कुल छुट्टी की अवधि 16 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कर्मचारी एक महीने के भीतर अवकाश के लिए आवेदन करता है और उसे मंजूरी नहीं मिलती, तो वह अगले 15 दिनों में छुट्टी ले सकता है।
यदि इन 15 दिनों में भी अवकाश नहीं लिया जाता, तो यह सुविधा खत्म हो जाएगी। यह व्यवस्था कर्मचारियों को लचीलापन देती है, साथ ही कार्यस्थल पर अनुशासन (Workplace Discipline) को भी बनाए रखती है। कर्मचारियों का कहना है कि यह नियम उनके लिए एक बड़ा तोहफा है।
कर्मचारियों के लिए सम्मान
यह नया नियम हरियाणा सरकार (Haryana Government) की कर्मचारी कल्याण (Employee Welfare) के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Nayab Saini) ने कहा कि यह फैसला कर्मचारियों के हित में लिया गया है। खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो त्योहारों या अवकाश के दिन भी ड्यूटी (Government Duty) करते हैं, यह सुविधा एक सम्मान की तरह है।
हरियाणा के ग्रुप-C और ग्रुप-D कर्मचारी (Group C and D Employees) अब अपने अतिरिक्त प्रयासों का लाभ उठा सकेंगे। यह कदम न केवल कर्मचारियों की कार्य-जीवन संतुलन (Work-Life Balance) को बेहतर बनाएगा, बल्कि उनकी कार्यक्षमता को भी बढ़ाएगा। इस फैसले से कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है।













