Haryana Contract Employee Portal: Big relief for temporary employees in Haryana! New portal ready, know what will be the benefit: चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने अस्थायी (कच्चे) कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एक खास ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है, जिसके जरिए संविदा कर्मचारियों के नौकरी सुरक्षा से जुड़े मामलों को उठाया और हल किया जा सकेगा। यह पोर्टल जल्द ही लॉन्च होने वाला है।
अगर आप भी सरकारी नौकरी में संविदा पर काम करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं इस पोर्टल से क्या-क्या फायदे होंगे।
विधायक ने उठाया सवाल Haryana Contract Employee Portal
हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में पंचकूला के विधायक चंद्र मोहन ने अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा को लेकर सवाल पूछा। जवाब में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि सरकार ने हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम के तहत यह पोर्टल तैयार किया है। हालांकि, पांच साल से कम सेवा वाले कर्मचारी इस अधिनियम के दायरे में नहीं आएंगे।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
चंद्र मोहन ने पूछा कि क्या यह पोर्टल जल्द शुरू होगा और क्या पांच साल से कम सेवा वाले कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।
साथ ही, उन्होंने यह भी सवाल किया कि अगर कर्मचारी पहले अन्य सरकारी विभागों या कुरुक्षेत्र जैसे राज्य विश्वविद्यालयों में काम कर चुके हैं और EPF में योगदान दे चुके हैं, तो क्या उनकी पुरानी सेवा को गिना जाएगा। इस पर सरकार ने स्पष्ट किया कि यह पोर्टल केवल सरकारी विभागों, बोर्ड, निगम या प्राधिकरण में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों के लिए है।
सीएम का जवाब
मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी नियमों के तहत किसी सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम या प्राधिकरण में की गई संविदा सेवा को पांच साल की सेवा निर्धारित करने के लिए गिना जाएगा।
लेकिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जैसे राज्य विश्वविद्यालयों में की गई सेवा इस अधिनियम के तहत लाभ के लिए मान्य नहीं होगी। इसका मतलब है कि केवल सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारी ही इस पोर्टल के जरिए लाभ उठा सकेंगे।











