चंडीगढ़. हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इस फैसले से करीब 84 लाख उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा।
चंडीगढ़ में हरियाणा बिजली नियामक आयोग (HERC) ने प्रदेश के करोड़ों लोगों को महंगाई से बड़ी राहत दी है। उत्तर हरियाणा (UHBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) द्वारा दायर वार्षिक राजस्व आवश्यकता याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आयोग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पुरानी दरों को ही बरकरार रखने का आदेश दिया है। बिजली निगमों ने करीब 4,484.71 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे का अनुमान जताया था, लेकिन उपभोक्ताओं के कड़े विरोध और जनहित को देखते हुए दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। यह फैसला अगले महीने की 1 तारीख से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएगा।
किसानों के लिए 10 पैसे प्रति यूनिट की दर बरकरार
हरियाणा सरकार ने अन्नदाताओं के हित में सब्सिडी का बड़ा प्रावधान किया है। आयोग ने कृषि ट्यूबवेलों के लिए 7,870.32 करोड़ रुपये की राज्य सब्सिडी मंजूर की है। इसके तहत किसानों को 7.48 रुपये प्रति यूनिट की वास्तविक लागत वाली बिजली केवल 10 पैसे प्रति यूनिट के भाव पर मिलती रहेगी। इसके साथ ही, 31 दिसंबर 2023 तक 10 BHP के ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन करने वालों को एक विशेष सुविधा दी गई है। ये आवेदक 31 मई 2026 तक अपनी वरिष्ठता (Seniority) खोए बिना अपना लोड बढ़वा सकेंगे।
स्मार्ट मीटर पर 5% छूट और शहरों में चार्जिंग स्टेशन का प्लान
आयोग ने डिजिटल पेमेंट और बिजली बचत को बढ़ावा देने के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। अब ऐसे उपभोक्ताओं को फिक्स्ड और एनर्जी चार्ज पर 5% की छूट मिलेगी, जिससे शहरी इलाकों के मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधा फायदा होगा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए आयोग ने डिस्कॉम्स को निर्देश दिया है कि पंचकूला, पानीपत, करनाल, फरीदाबाद और गुरुग्राम में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएं। इस फैसले से न केवल बिजली चोरी पर लगाम लगेगी, बल्कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बढ़ावा मिलेगा।
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