Haryana Employee Job Security: Big decision of Haryana government, thousands of contractual employees will get the benefit of service security: (Haryana Contract Employee Job Security Rules) के तहत हरियाणा सरकार ने हजारों अनुबंधित कर्मचारियों को राहत दी है। अब वे सेवा सुरक्षा के दायरे में आएंगे, जिससे उनकी नौकरी स्थायी और संरक्षित हो जाएगी। यह अधिसूचना हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम, 2024 की धारा 10(1) के तहत जारी की गई है।
मुख्य सचिव (Anurag Rastogi) ने स्पष्ट किया कि जो कर्मचारी 15 अगस्त 2024 तक पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं और प्रत्येक वर्ष में कम से कम 240 कार्यदिवसों का वेतन प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें ‘सुरक्षित कर्मचारी’ का दर्जा मिलेगा।
वेतन, पद और स्थानांतरण की प्रक्रिया Haryana Employee Job Security
सरकार ने (Supernumerary Post) सृजन की प्रक्रिया भी तय की है। यदि अनुरूप पद मौजूद है, तो 16 अगस्त 2024 से पद सृजित किया जाएगा। यदि नहीं, तो प्रस्तावित पदनाम, वेतनमान और योग्यता के साथ सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिसे 90 दिनों में मंजूरी दी जाएगी।
सुरक्षित कर्मचारियों को (Haryana Salary Increment) हर वर्ष मिलेगी। पहली वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2025 को देय होगी। साथ ही, 1 जनवरी 2025 से उन्हें नियमित कर्मचारियों के बराबर (Haryana DA Allowance) भी मिलेगा। जरूरत पड़ने पर उन्हें अन्य विभागों में (Haryana Employee Transfer) भी किया जा सकता है।
महिला कर्मचारियों को विशेष लाभ और सेवा नियम
महिला सुरक्षित कर्मचारियों को अब हर महीने दो आकस्मिक अवकाश और साल में अधिकतम 22 दिन तक छुट्टी मिलेगी। पहले यह संख्या केवल 10 थी। सभी सुरक्षित कर्मचारियों की (Haryana Service Book) तैयार की जाएगी और वे हरियाणा सिविल सेवा नियमों के तहत शासित होंगे।
सरकार को यह अधिकार होगा कि वह किसी विशेष श्रेणी के लिए नियमों में शिथिलता प्रदान कर सके। यह निर्णय (Haryana Employee Benefits) को मजबूत करने और कर्मचारियों को स्थायित्व देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।













