Haryana Group B job: Haryana Group B job rule change: 3 big decisions of the cabinet in the interest of employees: हरियाणा ग्रुप B नौकरी नियम बदलाव (Haryana Group B job) को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में तीन बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों का सीधा असर राज्य के हजारों कर्मचारियों और नौकरी के इच्छुक युवाओं पर पड़ेगा।
सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़े ग्रुप-B सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। अब इन नियमों को वर्तमान प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार ढाला जाएगा। (Group B service rule change)
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार हमेशा कर्मचारियों के हित में काम करती रही है और आगे भी करेगी। यह बदलाव लंबे समय से कर्मचारियों की मांगों का हिस्सा थे।
पदों के नाम, योग्यता और वेतनमान में हुआ संशोधन Haryana Group B job
नए फैसलों के तहत बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) और कार्यक्रम अधिकारी (महिला) के पदों का नाम बदलकर अब महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) और जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला) कर दिया गया है। (Haryana new posts)
इसके अलावा, चरखी दादरी जिले के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी और अधीक्षक जैसे नवसृजित पदों को भी सेवा नियमों में शामिल किया गया है। पपलोहा स्थित पंजीरी प्लांट के प्रबंधक का पद भी अब नियमों का हिस्सा होगा।
सभी पदों के वेतनमान को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अपडेट किया गया है। साथ ही, सेवा नियमों में हिंदी या संस्कृत को एक विषय के रूप में अनिवार्य किया गया है। (Haryana salary update)
भर्ती प्रक्रिया में योग्यता से जुड़े नियमों में बदलाव
हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (HPSC) की सिफारिशों के बाद भर्ती प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अब दो अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताओं का प्रावधान हटा दिया गया है। (HPSC recruitment update)
इसी तरह उप निदेशक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अब UGC-NET की योग्यता अनिवार्य नहीं रहेगी। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि पिछली भर्तियों में योग्य उम्मीदवारों की कमी रही थी। (UGC NET eligibility)
इन सभी बदलावों का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यावहारिक बनाना है, जिससे योग्य उम्मीदवारों को बेहतर अवसर मिल सके।











