Crime News: कैथल कोर्ट ने पोस्को एक्ट के तहत नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले पिता को अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनाई। अदालत ने पीड़िता को सात लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। फोकस कीवर्ड पोस्को एक्ट।
पिता के गुनाह का खुला राज, कोर्ट ने सुनाई अंतिम सांस तक कैद की सजा Crime News
कैथल कोर्ट का कड़ा फैसला
कैथल में अतिरिक्त सेशन जज अनूपमिश मोदी ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। दुष्कर्म और पोस्को एक्ट के तहत एक पिता को अंतिम सांस तक कैद और एक लाख रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही एक अन्य दोषी को 20 साल की कैद और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
अदालत ने पीड़िता को सात लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश भी जारी किए। जुर्माना अदा न करने पर दोनों दोषियों को छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
गुमशुदगी की रिपोर्ट से शुरू हुई पूरी कहानी
अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी डीडीए जयभगवान गोयल ने की। उन्होंने बताया कि 13 मई 2023 को पीड़ित नाबालिग लड़की के पिता ने गुहला थाना में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में पिता ने कहा था कि उनकी बेटी घर से बिना बताए कहीं चली गई है और काफी खोजबीन के बाद भी उसका सुराग नहीं मिला।
अस्पताल से मिली सूचना, खुला मामला
अगले दिन राजेन्द्रा अस्पताल पटियाला से पुलिस को जानकारी मिली कि दुष्कर्म पीड़िता एक नाबालिग लड़की वहां भर्ती है। इस सूचना के बाद दुर्गा शक्ति महिला थाना की इंचार्ज सुदेश पुलिस टीम के साथ अस्पताल पहुंचीं और लड़की के बयान दर्ज किए।
लड़की ने बयान में बताया कि उसका पिता ही उसे अंबाला ले गया था और वहीं उसने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की के बयान सामने आते ही मामला पूरी तरह साफ हो गया और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की।













