Haryana Pashudhan Bima Yojana Livestock farmers can get insurance for big animals for Rs 300 and small animals for Rs 25: राज्य में हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की ओर से पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य पशुधन को बीमा योजना के तहत कवर कर पशुपालकों को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा देना है।
हरियाणा पशुधन बीमा योजना के लाभ
योजना के अनुसार पशुपालकों को पशु की मृत्यु होने पर वित्तीय मदद दी जाती है। परिवार 5 बड़े पशुओं का बीमा करा सकते हैं। लाभार्थी 100/ 200/300 रुपए प्रतिवर्ष देकर बड़े पशु का और 25 रुपए प्रति छोटे पशु का बीमा करवा सकते हैं। बीपीएल लाभार्थियों को अतिरिक्त सब्सिडी मिलती है। एससी लाभार्थियों का पूरा प्रीमियम राज्य व केंद्र सरकार कवर करती है।
Haryana Pashudhan Bima Yojana: ऐसे करा सकते हैं पंजीकरण
पात्र आवेदक आधिकारिक क्लिक करें और सभी अनिवार्य पोर्टल saralharyana.gov. in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आवेदक पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है तो वह वहां पंजीकृत हो जाता है। पंजीकरण के लिए ‘साइन इन हियर’ के तहत ‘न्यू यूजर विवरण भरें। जैसे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और राज्य । सबमिट पर क्लिक करें। प्राप्त ओटीपी के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सत्यापित करें और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।
यह पात्रता की शर्तें
आवेदक पशुपालक होना चाहिए। आवेदन की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदक के पास हरियाणा का परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। बिना कान-टैगिंग और दस्तावेज के पशुओं के दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
ये दस्तावेज जरूरी
चिकित्सक द्वारा जारी पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र । पशु की तस्वीरें। बीमा कंपनी के पास एफआईआर व विधिवत भरा हुआ दावा फॉर्म। बीमा पॉलिसी दस्तावेज। पशु चिकित्सक द्वारा जारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लाभार्थी का अपडेट बैंक खाता।
खातों में मिलेगा लाभ
दुर्घटना मृत्यु दावों का निपटान लाभार्थियों को 21 दिन की अवधि के बाद सीधे बैंक खातों में किया जाता है। बीमा कंपनियों द्वारा दस्तावेज जमा करने के 15 दिनों के भीतर निपटारा करना जरूरी है। देरी होने पर 12% चक्रवृद्धि ब्याज का जुर्माना लगेगा।












