चंडीगढ़, Haryana Roadways Drivers News : हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने राज्य परिवहन विभाग के 347 ड्राइवरों को बड़ी राहत दी है। वर्ष 2002 में अनुबंध आधार पर नियुक्त इन चालकों को अब उनकी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से ही नियमित कर्मचारी माना जाएगा। इससे पहले जारी 14 जनवरी के आदेश में इन्हें वर्ष 2006 से नियमित किया गया था, जिसे अब वापस ले लिया गया है।
14 जनवरी का आदेश वापस
हरियाणा सरकार ने पूर्व में जारी उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें इन 347 ड्राइवरों को 2006 से नियमित सेवा का लाभ दिया गया था। नए निर्णय के तहत उनकी सेवा वर्ष 2002 से मानी जाएगी। इस बदलाव से उनकी सेवा अवधि और लाभों की गणना में महत्वपूर्ण अंतर आएगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि वेतन और भत्तों का लाभ दो चरणों में मिलेगा। 31 अगस्त 2024 तक की अवधि के लिए लाभ केवल कल्पित (Notional) रूप में जुड़ेंगे, यानी एरियर नहीं मिलेगा। लेकिन 1 सितंबर 2024 से उन्हें बढ़ा हुआ वेतन और अन्य सुविधाएं वास्तविक (Actual) रूप में मिलेंगी। इस फैसले से चालकों में खुशी की लहर है।
परिवहन निदेशालय ने जारी किए निर्देश
परिवहन निदेशालय ने इस संबंध में सभी रोडवेज महाप्रबंधकों और वरिष्ठ यांत्रिक अभियंता मंत्री कार अनुभाग तथा राजकीय केंद्रीय कर्मशाला को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि संशोधित आदेश के अनुसार ही सेवा अभिलेख अद्यतन किए जाएंगे। संबंधित कार्यालयों को प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने को कहा गया है।
अर्हक सेवा की गणना 2002 से
इन ड्राइवरों की क्वालीफाइंग सर्विस अब वर्ष 2002 से जोड़ी जाएगी। इसी आधार पर उन्हें एसीपी सहित अन्य सभी सेवा लाभ प्रदान किए जाएंगे। इससे उनकी पदोन्नति और वेतन निर्धारण पर भी प्रभाव पड़ेगा।
पुरानी पेंशन और फैमिली पेंशन का लाभ
सरकार ने निर्णय लिया है कि संबंधित ड्राइवरों को पुरानी पेंशन योजना और फैमिली पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इनके लिए सामान्य भविष्य निधि यानी जीपीएफ का नया खाता खोला जाएगा। सभी लाभ 31 अगस्त 2024 तक नोशनल रूप में और 1 सितंबर 2024 से वास्तविक रूप में लागू होंगे। इस फैसले के बाद कर्मचारियों ने राहत जताई है।
Haryana budhapa pension: हरियाणा के बुजुर्गों के खाते में आएंगे एक्स्ट्रा 600 रुपये
ज़मीनी हकीकत, ब्रेकिंग न्यूज़ और जिलेवार अपडेट के लिए Haryana News Post से जुड़े रहें।












