चंडीगढ़, 13 अप्रैल (हरियाणा न्यूज पोस्ट)। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अनुशासन का पाठ पढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग ने अब कड़ा रुख अख्तियार किया है। हिसार और हांसी क्षेत्र के स्कूलों में बढ़ते सोशल मीडिया क्रेज को देखते हुए जिला शिक्षा विभाग ने रील बनाने और किसी भी प्रकार की गैर-शैक्षणिक वीडियो शूटिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्कूल केवल शिक्षा का मंदिर हैं, मनोरंजन का अड्डा नहीं। अब यदि किसी भी स्कूल के अंदर का वीडियो सोशल मीडिया पर नजर आया, तो इसके लिए सीधे तौर पर वहां के स्टाफ और मुखिया को जिम्मेदार माना जाएगा।
पढ़ाई के समय वीडियो बनाने पर लगेगी लगाम
पिछले कुछ समय से यह देखा जा रहा था कि शिक्षक और छात्र स्कूल समय के दौरान ही क्लासरूम या खेल के मैदान में रील बनाकर अपलोड कर रहे थे। व्यूज और लाइक्स बढ़ाने की इस होड़ ने स्कूलों की गरिमा को ठेस पहुँचाई है। विभाग का मानना है कि इससे न केवल छात्रों की प्राइवेसी और सुरक्षा खतरे में पड़ती है, बल्कि पढ़ाई का कीमती समय भी बर्बाद होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई है ताकि बच्चों का भविष्य खराब न हो।
प्रिंसिपल और शिक्षकों की जवाबदेही तय
नए आदेशों के मुताबिक, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले हर वीडियो की बारीकी से जांच होगी। यदि कोई शिक्षक दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, स्कूल के अनुशासन को बनाए रखने में विफल रहने पर प्रिंसिपल की जवाबदेही भी तय की गई है। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया के दौर में नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कूलों में अब केवल पढ़ाई और अनुशासन को ही प्राथमिकता दी जाएगी।
क्या रिकॉर्ड करने की होगी इजाजत?
हालांकि, विभाग ने शैक्षणिक गतिविधियों के लिए थोड़ी रियायत दी है। स्कूल में होने वाले किसी भी जागरूकता कार्यक्रम, सांस्कृतिक उत्सव या शैक्षणिक गतिविधि की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी गई है कि रिकॉर्डिंग से पहले संबंधित उच्च अधिकारियों से लिखित अनुमति लेनी होगी। इस दौरान भी शिक्षकों की निगरानी अनिवार्य रहेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कैमरा केवल शिक्षा और सुधार के लिए चल रहा है, न कि रील बनाने के लिए।
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