Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana: मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में राशि बढ़ी। पिछड़े परिवारों को 51 हजार, SC को 71 हजार मिलेंगे। गरीबों के लिए खुशखबरी, 6 महीने में आवेदन करें CSC या पोर्टल पर।
चंडीगढ़ से खबर है कि हरियाणा सरकार गरीबों और अनुसूचित परिवारों की मदद के लिए लगातार नई योजनाएं ला रही है। समाज के हर तबके की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना चलाई जा रही है।
राशि में की बढ़ोतरी
उपायुक्त प्रीति ने बताया कि सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली राशि बढ़ा दी है। अब पिछड़ा वर्ग परिवार को बेटी के विवाह पर कन्यादान के रूप में 51 हजार रुपए मिलेंगे। पहले ये राशि 41 हजार थी। इस फैसले से सालाना 1.80 लाख तक आय वाले हजारों परिवारों को सीधा फायदा होगा।
उन्होंने बताया कि योजना में अनुसूचित जाति विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के पात्र परिवारों को पहले से ही 71 हजार रुपए विवाह के समय दिए जा रहे हैं। विधवा तलाकशुदा अनाथ या बेसहारा महिलाओं के पुनर्विवाह पर 51 हजार रुपए मिलते हैं। अगर नवविवाहित दंपति में कोई दिव्यांग है तो उन्हें भी 51 हजार की सहायता मिलती है। लाभ लेने के लिए विवाह के 6 महीने के अंदर विवाह पंजीकरण जरूरी है।
हरियाणा सरकार ने गरीब और पिछड़े परिवारों के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अब बेटी की शादी पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ा दी गई है।
पहले पिछड़े वर्ग को 41 हजार मिलते थे, अब 51 हजार रुपए कन्यादान के रूप में मिलेंगे। अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के परिवारों को तो पहले से ही 71 हजार की मदद मिल रही है।
यह योजना खासतौर पर उन परिवारों के लिए वरदान है जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपए तक है। विधवा, तलाकशुदा, अनाथ महिलाओं के पुनर्विवाह और दिव्यांग दंपतियों को भी 51 हजार की सहायता मिलेगी। सरकार का मकसद है कि आर्थिक तंगी की वजह से कोई बेटी की शादी न रुके। हरियाणा के गांव-गांव में ये खबर तेजी से फैल रही है।
ऐसे करें आवेदन
योजना का फायदा उठाने के लिए नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया को बहुत सरल बना दिया गया है ताकि हर पात्र व्यक्ति बिना परेशानी के लाभ ले सके। आप shadi.edisha.gov.in पोर्टल पर जाकर भी मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं।












