Haryana Farmer Subsidy krishi news: चंडीगढ़ | हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी! राज्य सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनों पर 50% सब्सिडी की घोषणा की है। इसके लिए किसान कृषि विभाग के पोर्टल agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह योजना न सिर्फ खेती को आसान बनाएगी, बल्कि फसल अवशेष जलाने से होने वाले प्रदूषण को भी रोकेगी।
कृषि अधिकारी डॉ. देवेंद्र कुहाड़ ने बताया कि फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण को नुकसान होता है और मिट्टी की उर्वरता भी कम होती है। इस योजना के तहत किसान एक बार में चार मशीनों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सब्सिडी सिर्फ एक मशीन पर मिलेगी। आवेदन के लिए पैन कार्ड और हरियाणा में रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की वैध आरसी (ट्रैक्टर से चलने वाली मशीनों के लिए) जैसे दस्तावेज जरूरी होंगे।
मशीनों की खरीद और सब्सिडी की प्रक्रिया Haryana Farmer Subsidy
किसान अपनी पसंद के निर्माता या डीलर से मशीन खरीद सकते हैं, बशर्ते वे कृषि विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हों। मशीनों का भुगतान ऑनलाइन, बैंक या चेक के जरिए करना होगा।
अगर मशीन की सब्सिडी 1 लाख रुपये से ज्यादा है, तो 70% सब्सिडी भौतिक सत्यापन के बाद दी जाएगी, और बाकी 30% एक नई समिति के दोबारा सत्यापन के बाद मिलेगी।
किन मशीनों पर मिलेगी सब्सिडी?
इस योजना में सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (सुपर SMS), हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर/श्रेडर/मल्चर, बेलिंग मशीन और जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल जैसी मशीनों पर 50% तक सब्सिडी या मशीन की लागत का 50% (जो भी कम हो) मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को रबी और खरीफ सीजन के लिए ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। आवेदन की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 है, तो जल्दी करें!













