Haryana compensation: Big gift from Saini government in Haryana: Up to 200% compensation to those having land under high tension wires: हरियाणा के किसानों और भूमि मालिकों के लिए सैनी सरकार ने एक राहत भरा ऐलान किया है। अब गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित सभी 11 नगर निगम क्षेत्रों में उन लोगों को 60% मुआवजा मिलेगा, जिनकी जमीन के ऊपर से हाईटेंशन बिजली तार गुजर रहे हैं।
इसके अलावा, जिन खेतों में ट्रांसमिशन टावर लगाए गए हैं, वहां के किसानों को जमीन की कीमत का 200% मुआवजा दिया जाएगा। यह फैसला न केवल भूमि मालिकों के लिए आर्थिक सहायता है, बल्कि यह किसानों और बिजली कंपनियों के बीच लंबे समय से चल रहे विवादों को सुलझाने में भी मददगार साबित होगा। Haryana compensation
मुआवजे की दरें जमीन के सर्किल रेट या कलेक्टर रेट के आधार पर तय होंगी। अगर किसी क्षेत्र में जमीन का बाजार मूल्य सर्किल रेट से अधिक है, तो मुआवजे की गणना के लिए विशेष भूमि दर निर्धारित की जाएगी।
इसके लिए जिला स्तर पर एक समिति बनाई जाएगी, जिसमें डीसी या उनके द्वारा नामित अधिकारी (उप-विभागीय मजिस्ट्रेट से कम रैंक नहीं) अध्यक्ष होंगे। समिति में भूमि मालिकों का प्रतिनिधि, ट्रांसमिशन कंपनी का अधिकारी, और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के बिजली अधीक्षण अभियंता शामिल होंगे। नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में 45% और ग्रामीण क्षेत्रों में 30% मुआवजा दिया जाएगा।
यह कदम हरियाणा सरकार की पारदर्शी और किसान हितैषी नीतियों को दर्शाता है। पहले ट्रांसमिशन टावरों के लिए 100% मुआवजा दिया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 200% करने से किसानों को बड़ा आर्थिक लाभ होगा। यह योजना न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी, बल्कि बिजली ढांचे के विकास में भी सहायक होगी।
भूमि मालिकों से अपील है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और समिति के साथ सहयोग करें ताकि मुआवजा प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो। यह ऐलान हरियाणा के विकास और किसान कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।













