पंचकूला जल विभाग ने शहर में गहराते जल संकट और लापरवाही को देखते हुए पानी की बर्बादी करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी घर की पानी की टंकी ओवरफ्लो हुई या पाइप लीकेज के कारण सड़क पर पानी बहा, तो संबंधित मकान मालिक पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान विशेष रूप से उन क्षेत्रों में शुरू किया गया है जहां से लगातार जलभराव और संसाधनों के दुरुपयोग की शिकायतें मिल रही थीं।
सेक्टर 26 और 28 समेत आशियाना फ्लैट्स में नोटिस जारी
विभाग ने कार्रवाई की शुरुआत करते हुए पंचकूला के सेक्टर 26, सेक्टर 28 और आशियाना फ्लैट्स की पॉकेट A व B जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में सरकारी नोटिस चस्पा कर दिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, यदि किसी भी प्लांट या घर से पानी बहता हुआ पाया जाता है, तो मौके पर ही लगभग 6 हजार रुपये का चालान काटा जाएगा। इतना ही नहीं, उपभोक्ता के अगले पानी के बिल में 2 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी जोड़ा जाएगा, जिससे लापरवाही बरतने वालों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।
लीकेज और ओवरफ्लो से बढ़ रहा दुर्घटनाओं का ग्राफ
जल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सेक्टरों की सड़कों पर टंकियों का पानी बहने से न केवल बहुमूल्य पेयजल बर्बाद हो रहा है, बल्कि इससे जलभराव की स्थिति भी पैदा हो रही है। सड़कों पर जमा यह पानी दोपहिया वाहनों के फिसलने और अन्य सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण बन रहा है। शिकायतों के अंबार को देखते हुए विभाग ने अब फ्लोट वाल्व और पाइपलाइन की नियमित जांच न करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है।
सुधार न होने पर कटेगा पानी का कनेक्शन
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भारी जुर्माने के बावजूद यदि कोई उपभोक्ता अपनी आदतों में सुधार नहीं करता या निर्धारित समय सीमा के भीतर जुर्माना जमा नहीं कराता, तो उसका जल कनेक्शन स्थायी रूप से काट दिया जाएगा। विभाग ने पंचकूला निवासियों से अपील की है कि वे अपने घरों के प्लंबिंग सिस्टम की तत्काल मरम्मत करवाएं। यह सख्ती न केवल आपको भारी आर्थिक दंड से बचाएगी, बल्कि शहर के गिरते भूजल स्तर को सुधारने में भी मददगार साबित होगी।
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